Breaking News: यूपी में 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश
#यूपी में 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक #लॉकडाउन का आदेश।
#कोरोना रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने आदेश जारी किया। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं।
#कोरोना रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने आदेश जारी किया। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं।
जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं (अस्पताल, जरूरी सामान की दुकानें) खुलीं रहेंगी। इन सेवाओं में काम करने वाले लोगों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी, डोर-स्टेप डिलिवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।ट्रेनों का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से बसों की व्यवस्था कराई जाएगी।
जरूरी सेवा की बसों को छोड़कर यूपी रोडवेज की सेवाए प्रदेश में पूरी तरह बंद रहेंगी। हवाई सेवा के जरिए आने-जाने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई बैन नहीं रहेगा। हाइवे किनारे के पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना और संचारी रोग सर्विलांस टीम घर-घर जाकर लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करेगी। इससे संबंधित ऑफिस खुले रहेंगे।
इस अवधि में ग्रामीण इलाकों में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। शहरी इलाकों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे।
आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय और इन प्रतिबंध से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का पहचान पत्र ही पास माना जाएगा।
इस अवधि में निर्माण कार्य, बड़े पुल व सड़कें, सरकारी भवन और प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
#mKhabar
No comments
Post a Comment