Holi Danga Utraula : आपरेशन शिकंजा बलरामपुर मा० न्यायालय द्वारा आगजनी व दंगा में दो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष समेत 41 दंगाइयों को किया गया दोष सिद्ध


दिनांक 26.3.2005 को थाना उतरौला के कस्बा उतरौला में होली जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा और आगजनी की घटना घटित हुई थी, जिसमें उपद्रवियों द्वारा पुलिस के सरकारी वाहनों को तथा मोटरसाइकिलों को क्षतिग्रस्त कर आग के हवाले किया था. तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सरोज द्वारा थाना उतरौला पर मु. अ. सं.  155/2005 अंतर्गत धारा 147/148/149/307/427/336/435/436/353/332/305 भादवि व तीन सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधि. बनाम 59 अभियुक्त पंजीकृत किया गया. विवेचना के दौरान छह अभियुक्तों का नाम प्रकाश में लाया गया तथा कुल 65 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 15.05.2005 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया था.

इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी श्री केके यादव व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री नवीन तिवारी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय एफ.टी.सी. प्रथम द्वारा अभियुक्तगण शारदा प्रसाद, नंदलाल, रक्षाराम, सहदेव, सुरेश, राजेंद्र, अतुल कुमार, सुनील कुमार, कपिल कुमार, राजेश, दुर्गेश, विश्वनाथ गुप्ता, कौशल कुमार, अरुण कुमार, ओम प्रकाश, दिलीप, बब्बू मिस्त्री, अब्दुल तौववाब, मुस्तफा, शाहिद अली, जवाहिर, असलम, कलामुद्दीन, मोहम्मद इबरार, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद कैफ, जमाल अहमद, अब्दुल मजीद, मोहम्मद हारुन, अमरनाथ गुप्ता, अनूप गुप्ता, रामजी गुप्ता, ध्रुव कुमार, नाजिम, राजेश उर्फ छोटू, सतीश कुमार गुप्ता, सुमेर चंद गुप्ता, नसीरुद्दीन, शब्बीर अहमद, आमिर कबाड़िया, एजाज अहमद  को माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया तथा 36 अभियुक्तगणों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया तथा शेष पांच अभियुक्त गण अरुण कुमार, राजेश उर्फ छोटू, अतुल कुमार गुप्ता, सुमेर चंद गुप्ता, असलम, जो आज हाजिर नहीं हुए. उक्त प्रकरण में दिनांक 31.10.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों को सजा सुनाई जाएगी.



Post a Comment

0 Comments